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Introduction Indian Constitution (हिंदी में)

●भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
●इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है।

●परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

●संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है।

●केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।

●संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

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भारतीय संविधान के प्रमुख संविधानिक अनुच्छेद

प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद
1. अनुच्छेद 1: ►यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।
2. अनुच्छेद 3: ►संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती
है तथा पहले मौजूद राज्यों के
क्षेत्रों , समीओं, नामों में परिवर्तन कर
सकती है ।
3. अनुच्छेद 5-11: ►नागरिकता का प्रवाधान
4. अनुच्छेद 12-35: ►मौलिक अधिकार का प्रावधान
5. अनुच्छेद 36-51: ►राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
6. अनुच्छेद 51(क): ►मौलिक कर्तव्य
7. अनुच्छेद 52-73: ►भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का
संगठन
और कार्यक्षेत्राधि कार
8. अनुच्छेद 74-75: ►मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और
उसके कर्तव्य
9. अनुच्छेद 79: ►संसद का गठन
10. अनुच्छेद 80: ►राज्यसभा का गठन
11. अनुच्छेद 81: ►लोकसभा का गठन
12. अनुच्छेद 123 : ►राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी
करने
का अधिकार
13. अनुच्छेद 124: ►सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
14. अनुच्छेद 153-162: ►राज्यपाल की नियुक्ति तथा
अधिकार
15. अनुच्छेद 163-164: ►राज्य के मंत्रिपरिषद्
सहमुख्यमंत्री
16. अनुच्छेद 168-195: ►राज्य विधायिका
17. अनुच्छेद 216: ►उच्च न्यायालय का गठन
18. अनुच्छेद 239(क) : ►दिल्ली के संबंध में विशेष
उपबंध
19. अनुच्छेद 243: ►पंचायती राज, नगरपालिका का गठन
और इसके अन्य उपबंध
20. अनुच्छेद 248: ►अविशिष्ट विधी
संबंधी
शक्तियां
21. अनुच्छेद 266: ►भारत और राज्यों की संचित निधियां
22. अनुच्छेद 267: ►आकस्मिक निधियां
23. अनुच्छेद 280: ►वित्त आयोग का गठन
24. अनुच्छेद 281: ►वित्त आयोग के गठन की
सिफारिशें
25. अनुच्छेद 312: ►अखिल भारतीय सेवाएं
26. अनुच्छेद 315:► संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
27. अनुच्छेद 320: ► संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
28. अनुच्छेद 324: ►भारत का निर्वाचन आयोग
29. अनुच्छेद 330: ► लोकसभा में अनुसूचित जाति- जनजाति के लिए
आरक्षण
30. अनुच्छेद 331: ►लोकसभा में आंग्ल-भारतीय
समुदाय
का प्रतिनिधित्व
31. अनुच्छेद 343-351: ►संघ की भाषा, प्रादेशिक
भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में

32. अनुच्छेद 352-360: ►आपातकालीन उपबंध
33. अनुच्छेद 368: ►संविधान में संशोधन करने की
संसद
की शक्ति और प्रकिया
34. अनुच्छेद 370: ►जम्मू-कश्मीर राज्य